हरियाणा

गुरुग्राम में GST निरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल

हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए दिनांक 10.03.2026 को आरोपी रोहिताश सैनी, निरीक्षक (GST) तथा जितेन्द्र बरवड़, निरीक्षक (GST) के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्री पुनित सहगल, ए.एस.जे., गुरुग्राम की अदालत में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया है। यह चालान धारा 7 तथा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) एवं धारा 384 IPC के तहत दाखिल किया गया है। अभियोग के अनुसार आरोप है कि आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता से उसका GST नंबर सक्रिय (Active) करने के बदले ₹20,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा जांच उपरांत अभियोग संख्या 06 दिनांक 19.02.2024 के तहत उपरोक्त आरोपियों रोहिताश सैनी व जितेन्द्र बरवड़, निरीक्षक GST के विरुद्ध धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट तथा धारा 384 IPC के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था। अब मामले की जांच पूर्ण होने के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। 00000 रिश्वत मांगने के मामले में तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल चंडीगढ़, 11 मार्च| राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 11.03.2026 को तीन आरोपियों के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह चालान माननीय न्यायालय श्री अमित गौतम, ए.एस.जे., गुरुग्राम की अदालत में धारा 7, 7ए तथा सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी. एक्ट) के अंतर्गत दायर किया गया है। इस मामले में निरीक्षक जयप्रकाश (अब उप पुलिस अधीक्षक), उप निरीक्षक नरेन्द्र गुलिया तथा मुख्य सिपाही आजाद सिंह, तत्कालीन थाना बिलासपुर, जिला गुरुग्राम को आरोपी बनाया गया है। अभियोग के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता से उसके तथा उसके परिवार के विरुद्ध थाना बिलासपुर में मारपीट के संबंध में दर्ज मुकदमे से उसके पुत्र का नाम निकालने के बदले 4 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने जांच करते हुए धारा 7, 7ए एवं सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया था। जांच पूर्ण होने के पश्चात साक्ष्यों के आधार पर आज उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। चंडीगढ़, 11 मार्च। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 11.03.2026 को दो आरोपियों के विरुद्ध चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह चालान माननीय न्यायालय श्री नितिन राज, ए.एस.जे., नारनौल की अदालत में धारा 7ए, 13(1)(b) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 308(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत दायर किया गया है। इस मामले में सतीश, होमगार्ड, थाना सदर महेंद्रगढ़ तथा राकेश, होमगार्ड, कार्यालय होमगार्ड नारनौल को आरोपी बनाया गया है। अभियोग के अनुसार, शिकायतकर्ता अशोक कुमार, होमगार्ड, थाना सदर महेंद्रगढ़, निवासी गांव कुराहवटा, जिला महेंद्रगढ़ ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र नारनौल को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी सतीश और राकेश उससे हर तीन माह बाद पुनः ड्यूटी पर नियुक्ति करवाने तथा घर के नजदीक एक ही स्थान पर ड्यूटी लगवाने के बदले 6,000 रुपये रिश्वत की मांग करते थे। आरोप है कि आरोपी सतीश होमगार्ड शिकायतकर्ता से 4,000 रुपये रिश्वत पहले ही ले चुका था तथा 14 जनवरी 2026 को शेष 2,000 रुपये लेने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया था। शिकायत के आधार पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र नारनौल ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये रिश्वत की राशि लेकर आरोपी सतीश के पास भेजा। जैसे ही आरोपी सतीश ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि स्वीकार की, उसे दिनांक 14.01.2026 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के दौरान सह-आरोपी राकेश कुमार की संलिप्तता के भी साक्ष्य सामने आने पर उसे भी दिनांक 14.01.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7ए, 13(1)(b) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 308(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था। जांच पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दोनों आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है।

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